Transfer: अनिवार्य स्थानांतरण कि जद में आने वाले दुर्गम के शिक्षक यदि नहीं लेना चाहते ट्रांसफर तो तुरंत दे दें यह प्रत्यावेदन
Transfer: अनिवार्य स्थानांतरण कि जद में आने वाले दुर्गम के शिक्षक यदि नहीं लेना चाहते ट्रांसफर तो देना होगा यह प्रत्यावेदन |
शासन के निर्देशों पर विभाग दुर्गम क्षेत्र के ऐसे शिक्षकों को अनिवार्य स्थानांतरण में छूट का लाभ देगी जो सुगम क्षेत्र के विद्यालयों में स्थानांतरण नहीं चाहते और स्वेच्छा से दुर्गम क्षेत्र के मजूदा विद्यालयों में ही कार्यरत रहना चाहते हैं। ऐसे शिक्षकों को अपने विकल्प पत्र के साथ ही प्रधानाचार्य के जरिए दुर्गम में ही कार्यरत रहने का पत्र देना होगा। दूसरी तरफ, अटल उत्कृष्ट स्कूलों में परीक्षा के जरिए केवल चयनित शिक्षकों को एक साल की सेवा को दो साल की दुर्गम की सेवा का लाभ मिलेगा।
विभागीय पोर्टल में उनकी सेवाओं की इस फार्मूले से गणना न होने पर स्कूल के प्रधानाचार्य प्रमाणत्र के साथ ब्योरा देंगे। प्रधानाचार्य द्वारा दिए गए विवरण के अनुसार उनकी सेवाओं को जोड़ लिया जाएगा। लेकिन इसका लाभ अनुरोध के आधार पर होने वाले तबादलों में मिलेगा। शिक्षा विभाग ने शिक्षकों के तबादले के लिए आठ विभिन्न श्रेणियों के लिए मानक तय किए हैं।
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