Teachers Transfer: शिक्षकों के अनिवार्य एवं अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण हेतु प्रधानाध्यापक / प्रधानाचार्यों हेतु सामान्य निर्देश-
शिक्षकों के अनिवार्य एवं अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण हेतु प्रधानाध्यापक / प्रधानाचार्यों हेतु सामान्य निर्देश- 1. अनिवार्य स्थानान्तरण हेतु पात्रता सूची में सम्मिलित शिक्षकों की सूचनाओं उनके सेवा विवरण से मिलान व सत्यापन कर लें। 2. शिक्षकों का संवर्ग / संगत-असंगत विषय देख लें अपने संवर्ग से इतर कार्यरत यदि कोई महिला संवर्ग की शिक्षिका सामान्य संवर्ग में तथा सामान्य संवर्ग की शिक्षिका महिला संवर्ग की पत्रता सूची में सम्मिलित हों, तो वे अनिवार्य स्थानान्तरण हेतु अपना विकल्प अपने मूल संवर्ग के विद्यालयों हेतु ही देंगे। 3. छूट की श्रेणी में आने वाले पात्र शिक्षकों के प्रमाण पत्रों की पूर्ण जांच कर उनके प्रत्यावेदन भी संबंधित खण्ड शिक्षा अधिकारियों को उपलब्ध करायेंगे। यदि वे छूट की श्रेणी में न आते हों तो उनसे विकल्प आवश्यक रूप से आवेदन पत्र के साथ भरवा लिये जाये। 4. अटल उत्कृष्ट विद्यालयों में चयन के माध्यम से कार्यरत शिक्षकों के पोर्टल में 01 वर्ष की सेवा 02 वर्ष की दुर्गम सेवा के बराबर यदि अंकित न हो पा रही है तो संबंधित प्रधानाचार्य प्रमाण पत्र के साथ उनकी गणना अटल उत्कृष्ट विद्...