Transfer: तो क्या एससीईआरटी और डायट जैसे संस्थानों में बरसों से कार्यरत शिक्षकों का भी होगा अनिवार्य स्थानांतरण, या होने वाला है कुछ और ही
महानिदेशक विद्यालय शिक्षा बंशीधर तिवारी द्वारा आज कई महत्वपूर्ण आदेश जारी किए गए हैं। इनमें से एससीईआरटी, सीमेंट, डाइट, बोर्ड कार्यालय आदि संस्थानों में विगत कई वर्षों से सेवाएं दे रहे शिक्षकों को स्थानांतरण की पात्रता सूची में शामिल करते हुए ट्रांसफर देने के निर्देशों की विभिन्न सोशल मीडिया शिक्षक समूह में खूब चर्चा हो रही है। महानिदेशक विद्यालय शिक्षा के इन निर्देशों पर यदि कार्यवाही होती है तो इन संस्थानों में ऊपरी पहुंच रखने वाले शिक्षकों का हटना तय माना जा रहा है।
जारी निर्देशों में कहा गया है कि संज्ञान में आया है कि कतिपय शिक्षक (प्रवक्ता, स.अ. एल. टी., स.अ. प्रारम्भिक ) व कार्मिक विभिन्न संस्थानों में कई वर्षों से कार्यरत हैं, किन्तु उनके नाम पात्रता सूची में सम्मिलित नहीं है, के दृष्टिगत निर्णय लिया गया है कि कोई भी शिक्षक कार्मिक, जो विभिन्न संस्थानों (यथा सीमैट, एस.सी.ई.आर.टी., बोर्ड कार्यालय, डायट आदि) में 04 वर्षों से अधिक समय से कार्यरत हैं, उन्हें अनिवार्यतः स्थानान्तरित किया जायेगा, किन्तु ऐसे स्थानान्तरित शिक्षक को किसी भी दशा में एस.सी.ई.आर.टी. व डायट में पदस्थापित नहीं किया जायेगा। साथ ही यदि ऐसे शिक्षक पात्रता सूची में सम्मिलित होने से छूटे हों तो उन्हें तत्काल पात्रता सूची में सम्मिलित कर उक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।
इससे पहले भी समय-समय पर इन संस्थानों में कार्यरत शिक्षकों के स्थानांतरण की मांग उठती रही है किंतु हर बार ऊपरी पहुंच के हस्तक्षेप के बाद मामला थमता रहा है। देखने वाली बात होगी कि क्या वास्तव में इस बार इन संस्थानों में कार्यरत शिक्षकों को अनिवार्य स्थानांतरण की जद में लाया जा सकेगा या नहीं।
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